सातारा दि. 8 (जिमाका) : कृषी क्षेत्राच्या उत्पादन वाढीच्या दरामध्ये फळपीकांचा प्रमुख सहभाग आहे. फळपीकांचे बाजारमूल्य अधिक असल्याने शेतऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळपीकाचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास तोटाही मोठा असतो. ही बाब विचारात घेऊन शेतकऱ्यांच्या फळपीकांना हवामान धोक्यापासून विमा संरक्षण देऊन त्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्यासाठी राज्यामध्ये हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला असून या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विजयकुमार राऊत यांनी केले आहे.
सातारा जिल्ह्यासाठी 2020-21 मधील मृग बहारातील डाळींब पीकाचा समावेश या योजनेत केला असून अंबिया बहारातील डाळींब, द्राक्ष, केळी व स्ट्रॉबेरी पीकाचांही समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. या योजनेत बदल केले असून या योजनेत आता कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकरी यांना ऐच्छिक स्वरुपाची करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी फक्त 5 टक्के विमा हप्ता रक्कम भरावयाची असून उर्वरित विमा हप्ता रक्कम शासन भरणार आहे. योजनेत सहभागी होण्यासाठी हंगामनिहाय पीके, संरक्षित रक्कम, विमा हप्ता व सहभागी होण्याची मुदत खालील प्रमाणे.
पीक |
बहार |
सहभागाची मुदत |
हे. विमा सरंक्षित रक्कम |
विमा हप्ता रक्कम रु. शेतकरी हिस्सा |
विमा हप्ता रक्कम रु. शासन हिस्सा |
डाळींब |
मृग |
14 जुलै 2020 |
1,30000/- |
6500/- |
– |
डाळींब |
अंबिया |
31 डिसेंबर 2020 |
1,30000/- |
6500/- |
– |
द्राक्ष |
अंबिया |
15 ऑक्टोंबर 2020 |
3,20000/- |
16000/- |
61,440/- |
केळी |
अंबिया |
31 ऑक्टोंबर 2020 |
1,40000/- |
7000/- |
28000/- |
स्ट्रॉबेरी |
अंबिया |
14 ऑक्टोंबर 2020 |
2,00000/- |
10,000/- |
96000/- |
जिल्ह्यातील तालुकानिहाय, महसूल मंडलनिहाय अधिसूचित फळपिके खालीलप्रमाणे
अ.क्र. |
पीक |
बहार |
तालुका |
अधिसूचित महसूल मंडळे |
1 |
डाळींब |
मृग |
कोरेगाव |
वाठार स्टे. |
2 |
खंडाळा |
खंडाळा, लोणंद, शिरवळ |
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3 |
खटाव |
खटाव, वडूज, पुसेगाव, औंध, पुसेसावळी, मायणी, कातरखटाव, बुध, निमसोड, कलेढोण |
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4 |
फलटण |
फलटण, राजाळे, आसू, गिरवी, बरड, आदर्की बु, तरडगाव, होळ, वाठार निं |
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5 |
माण |
दहिवडी, मलवडी, मार्डी, गोंदवले बु, म्हसवड, कुकुडवाड, शिंगणापूर, आंधळी, वर. मलवडी |
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6 |
डाळींब |
अंबिया |
कराड |
मसूर, सैदापूर |
7 |
कोरेगाव |
वाठार स्टे. |
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8 |
खंडाळा |
खंडाळा, लोणंद, शिरवळ, वाठार |
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9 |
खटाव |
खटाव, वडूज, पुसेगाव, औंध, पुसेसावळी, मायणी, कातरखटाव, बुध, निमसोड |
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10 |
फलटण |
फलटण, राजाळे, आसू, गिरवी, बरड, आदर्की बु, तरडगाव, होळ, वाठार निं |
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11 |
माण |
दहिवडी, मलवडी, मार्डी, गोंदवले बु, म्हसवड, कुकुडवाड, शिंगणापूर, वर.मलवडी |
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12 |
द्राक्ष |
अंबिया |
कराड |
सैदापूर, शेणोली, उंडाळे |
13 |
कोरेगाव |
कोरेगाव, वाठार स्टे, पिंपोडे बु |
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14 |
खटाव |
कलेढोण, कातरखटाव, वडूज, मायणी, निमसोड, बुध |
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15 |
फलटण |
गिरवी, बरड, वाठार निं |
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16 |
माण |
म्हसवड, वर.मलवडी |
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17 |
केळी |
अंबिया |
कराड |
कोळे, सुपने, उंब्रज |
18 |
कोरेगाव |
रहिमतपूर |
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19 |
खटाव |
मायणी |
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20 |
फलटण |
आसू, तरडगाव, होळ |
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21 |
माण |
मलवडी, वर.मलवडी, आंधळी |
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22 |
वाई |
वाई, ओझर्डे, धोम, सुरुर, पसरणी, भुईंज, पाचवड |
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23 |
स्ट्रॉबेरी |
अंबिया |
महाबळेश्वर |
महाबळेश्वर, पाचगणी, तापोळा, लामज |
या योजनेत सहभाग घेण्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज राष्ट्रीयकृत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व विमा कंपनी कार्यालयाकडे उपलब्ध आहेत. अधिक माहितीसाठी कृषी सहाय्यक, मंडळ कृषी अधिकरी व तालुका कृषी अधिकार यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही प्रभारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. राऊत यांनी केले आहे.